
जांजगीर-चांपा, 5 अक्टूबर 2026। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट अंकसूची, डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और उत्तरपुस्तिका से जुड़ी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय समय-सीमा में मिलेंगी।

डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाओं के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस की समय-सीमा रखी गई है। इससे उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने और तय समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, जवाबदेह और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है।




