शराब माफियाओं पर पुलिस का ‘ऑपरेशन प्रहार’, एक साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड, 12 आरोपी जेल रवाना
हाईवे के ढाबों से लेकर गांवों के शराब अड्डों तक पुलिस की दबिश, 120 लीटर महुआ शराब व 191 पाव देशी शराब जब्त

जांजगीर-चांपा। जिले में अवैध शराब के संगठित कारोबार पर शिकंजा कसते हुए जांजगीर-चांपा पुलिस ने बीती रात से मंगलवार सुबह तक विशेष अभियान चलाकर शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के नेतृत्व में जिले के सभी अनुविभागों में अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की संयुक्त टीमों ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की।
अभियान के दौरान नेशनल हाईवे स्थित ढाबों की देर रात सघन जांच की गई, वहीं सुबह होते ही ग्राम तूषमा, कुरियारी, कमरीद, सहसा, पामगढ़, अकलतरा, बलौदा और सारागांव सहित कई क्षेत्रों में अवैध महुआ शराब बनाने वालों के ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 120 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब एवं 191 पाव देशी प्लेन शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 39,280 रुपये है, जब्त की। कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह लगातार विशेष अभियान चलाए जाएंगे। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस थानावार कार्रवाई
- पामगढ़: 4 आरोपी गिरफ्तार, 82 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त।
- शिवरीनारायण: 2 आरोपी गिरफ्तार, 25 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 60 पाव देशी प्लेन शराब बरामद।
- बलौदा: 1 आरोपी से 34 पाव देशी प्लेन शराब जब्त।
- सारागांव: 1 आरोपी से 32 पाव देशी प्लेन शराब बरामद।
- नवागढ़: 1 आरोपी से 6 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त।
- जांजगीर: 1 आरोपी से 30 पाव देशी प्लेन शराब बरामद।
- अकलतरा: 2 आरोपी गिरफ्तार, एक से 35 पाव देशी प्लेन शराब एवं दूसरे से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त।
ढाबों पर भी चला पुलिस का डंडा
अकलतरा क्षेत्र के विराट ढाबा (चिंटू) में शराब रखने एवं पिलाने के मामले में कार्रवाई की गई। वहीं विजय ढाबा में भी ग्राहकों को शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।





