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जांजगीर-चांपा में अब किरायेदार का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, सूचना नहीं देने पर मकान मालिकों पर होगी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार जिले में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किरायेदारों का सत्यापन नहीं होने से अपराधियों, संदिग्ध तत्वों और अवैध अप्रवासियों के छिपकर रहने की आशंका बनी रहती है। नए आदेश के लागू होने से पुलिस को ऐसे लोगों की पहचान करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोकने में मदद मिलेगी।

जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब जिले में किसी भी मकान मालिक को किरायेदार रखने से पहले उसकी जानकारी संबंधित थाना या पुलिस चौकी में देना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्णय पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के प्रतिवेदन पर लिया गया है। एसपी द्वारा जिला कलेक्टर को भेजे गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर ने निषेधाज्ञा जारी कर पूरे जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी है।

अवैध अप्रवासियों की पहचान होगी आसान

पुलिस के अनुसार जिले में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किरायेदारों का सत्यापन नहीं होने से अपराधियों, संदिग्ध तत्वों और अवैध अप्रवासियों के छिपकर रहने की आशंका बनी रहती है। नए आदेश के लागू होने से पुलिस को ऐसे लोगों की पहचान करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोकने में मदद मिलेगी।

मकान मालिकों को करना होगा यह काम

नए आदेश के तहत प्रत्येक मकान मालिक को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा—

  • किरायेदार रखने से पहले उसकी पहचान एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करना।
  • किरायेदार का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और पहचान संबंधी जानकारी संबंधित थाना या पुलिस चौकी में उपलब्ध कराना।
  • नया किरायेदार आने अथवा पुराना किरायेदार मकान छोड़ने की सूचना तत्काल पुलिस को देना।
  • किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी बिना विलंब पुलिस को उपलब्ध कराना।

आदेश का उल्लंघन पड़ सकता है भारी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। यदि कोई मकान मालिक किरायेदार की जानकारी पुलिस को नहीं देता या आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जांजगीर-चांपा पुलिस की अपील

जांजगीर-चांपा पुलिस ने जिले के सभी नागरिकों और मकान मालिकों से अपील की है कि वे आदेश का पूर्ण पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस का कहना है कि नागरिकों की सतर्कता और सहभागिता से ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं अपराधमुक्त समाज का निर्माण संभव है।

क्या करना होगा मकान मालिकों को?

📌 किरायेदार रखने से पहले पहचान पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन करें।
📌 किरायेदार की पूरी जानकारी संबंधित थाना/चौकी में जमा करें।
📌 किरायेदार के आने और जाने की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
📌 किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
📌 आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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