छत्तीसगढ़शिक्षा
Trending

विद्यार्थियों को बड़ी राहत: अब जरूरी दस्तावेजों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं

जांजगीर-चांपा, 5 अक्टूबर 2026। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट अंकसूची, डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और उत्तरपुस्तिका से जुड़ी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय समय-सीमा में मिलेंगी।

डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाओं के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस की समय-सीमा रखी गई है। इससे उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने और तय समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, जवाबदेह और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है।

Rajendra Rathore

राजेंद्र राठौर विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके परिवार में पत्रकारिता का कोई पारंपरिक इतिहास नहीं रहा, फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। उन्होंने वर्ष 2001 में दैनिक नवभारत में सर्वेयर के रूप में अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की। वर्ष 2017 में उन्होंने दैनिक नवीन कदम समाचार पत्र समूह में कार्यभार संभाला और तब से वे आज पर्यंत “स्थानीय संपादक” के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Click to listen highlighted text!
error: Content is protected !!